विल, जिसे भारत में वसीयत के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारी मृत्यु के बाद संपत्ति और संपदा के बारे में हमारी इच्छाओं का पालन किया जाए।
वसीयत का तब तक कोई कानूनी प्रभाव नहीं
होता जब तक वसीयतकर्ता की मृत्यु नहीं हो जाती। यह तभी प्रभावी होती है जब वसीयत
बनाने वाले की मृत्यु हो जाती है। वसीयत बनाने वाले के जीवनकाल में, इसे
परिस्थितियों के अनुसार रद्द, निरस्त या बदला जा सकता है।
अब आइए वसीयत बनाने वाले के दृष्टिकोण
से इसके महत्व को समझते हैं:
यदि हम वसीयत
नहीं बनाते हैं तो:
1. हमारी संपत्ति/संपत्ति हमारी इच्छा
के अनुसार वितरित नहीं की जाएगी, बल्कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम,
मुस्लिम
उत्तराधिकार कानून आदि जैसे हमारे समुदाय पर लागू उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार
वितरित की जाएगी।
2. हमारी संपत्ति उन लोगों को मिल सकती
है जिन्हें हम नहीं देना चाहते है।
3. हमारी संपत्ति का अनुचित तरीके से
बंटवारा हो सकता है।
4. हमारी अगली पीढ़ी के बीच विवाद हो
सकते हैं।
5. कानूनी और अन्य औपचारिकताओं के कारण
संपत्ति हस्तांतरित करने की लागत अधिक हो सकती है।
6. यदि वसीयत नहीं है, तो
लाभार्थियों को इसे अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए समय, पैसा
खर्च और बहुत प्रयास करना पड़ सकता है।
अब आइए वसीयत
बनाने के लाभों को समझते हैं:
1. वसीयत बनाकर हम
यह तय कर सकते हैं कि मेरे बाद हमारी संपत्ति कैसे वितरित की जानी चाहिए।
2. हम यह तय कर
सकते हैं कि हमारे नाबालिग/मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की देखभाल कौन करेगा।
3. वसीयत बनाकर हम
लंबी अदालती (प्रोबेट) प्रक्रिया से बच सकते हैं।
4. हम उन लोगों को
जोड़/हटा सकते हैं जिन्हें हम अपनी संपत्ति देना/ नहीं
देना चाहते हैं,
लेकिन जिन्हें उत्तराधिकार कानूनों के आधार पर संपत्ति मिल सकती है/नहीं
मिल सकती है।
5. हम उस व्यक्ति
को चुन सकते हैं जो वसीयत को निष्पक्ष रूप से क्रियान्वित कर सके।
वसीयत बनाते समय
महत्वपूर्ण विशेषताएँ/बिंदु:
1. वसीयतकर्ता का नाम और पता
2. स्पष्ट भाषा का उपयोग
3. कानून/शासन के साथ
टकराव से बचना
4. निष्पादक की नियुक्ति
5. लाभार्थियों को दी जाने वाली सभी
भौतिक, वित्तीय और डिजिटल संपत्तियों का विवरण
6. वसीयत द्वारा व्यक्ति विशेष के हित को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया
जाना चाहिए
7. इसमें 'उत्तरजीविता'
और 'एक
साथ मृत्यु खंड' होना चाहिए।
8. इसमें 'कोई विवाद खंड
नहीं' होना चाहिए
8. प्रत्येक पृष्ठ पर वसीयतकर्ता और दो
गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
9. इसे 'परिवार में
परिवर्तन', 'हृदय परिवर्तन' और 'संपत्ति
परिवर्तन' के संबंध में स्पष्ट किया जाना चाहिए।
10. इसमें उल्लेख किया जाना चाहिए कि
वसीयत बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से और स्वतंत्र इच्छा से
बनाई जा रही है।
11. वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है,
लेकिन
भविष्य में किसी भी टकराव से बचने के लिए पंजीकरण की सलाह दी जाती है।
कोई भी नहीं
चाहता कि हमारी संपत्ति हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए विवाद का विषय बने। वसीयत
लिखने और उचित नामांकन करने से हमारे उत्तराधिकारियों के लिए यह और कई अन्य
समस्याएं हल हो सकती हैं। 18 वर्ष से अधिक
आयु के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को, जिसके पास कोई संपत्ति हो, वसीयत
बनानी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है या आपके पास कितनी
संपत्ति है।